साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह को चार साल की सजा
मुजफ्फरपुर, जुलाई 5 -- नई दिल्ली/मुजफ्फरपुर हिटी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को वर्ष 2018 में हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत मामले में दोषी साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चार वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने उनपर 25 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता के परिवार को मिलेगी। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह भी पढ़ें- साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह को चार साल की सजासजा सुनाने की प्रक्रिया सजा सुनाए जाने के समय मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आनंद ने बताया कि राउज एवेन्यू के विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) के न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने शनिवार को यह सजा सुनाई। न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए कहा कि दोषी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 भाग-दो (गैर-इरादतन हत्...
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