रांची, मार्च 10 -- रांची। विशेष संवाददाता साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना को शीघ्र चालू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर के कोर्ट ने राज्य सरकार को योजना को पूरी करने के लिए 45 दिनों का अंतिम मौका दिया है। इस संबंध में सिद्धेश्वर मंडल ने जनहित याचिका दायर की है।हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर यदि साहिबगंज में घर-घर पेयजल पहुंचाने की योजना पूरी नहीं होती है, तो इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंता प्रमुख को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) साहिबगंज की ओर से स्थल निरीक्षण कर तैयार की गई रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई, जिसका न्यायालय ने अध...