सास ने डोसा बनाने को कहा तो क्या यह क्रूरता है? हाई कोर्ट ने महिला से पूछा सवाल
नई दिल्ली, जुलाई 28 -- पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने वाली एक महिला को कर्नाटक हाई कोर्ट से भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। अदालत ने महिला की उन दलीलों पर कड़ी नाराजगी और हैरानी जताई, जिसमें उसने पति पर डोसा बनाने, रागी के लड्डू (रागी मुड्डे) पकाने और शैम्पू बदलने के लिए मजबूर करने जैसे आरोप लगाए थे। मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने साफ कहा कि घरेलू जिंदगी की इन छोटी-मोटी बातों को दहेज प्रताड़ना या आपराधिक क्रूरता का रूप नहीं दिया जा सकता। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसे ससुराल में पौष्टिक खाना नहीं दिया जाता था और पति के खाना खाने के बाद ही खाने दिया जाता था। पति और ससुराल वालों के बर्ताव के कारण उसके बाल झड़ने लगे थे। पत...
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