सास की हत्या के मामले में बहू को आजीवन कारावास
रांची, जुलाई 14 -- रांची, संवाददाता। सास की हत्या के मामले में दोषी करार बहू फूलो देवी को अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फूलो देवी घटना के बाद से ही जेल में है। घटना को अंजाम लापुंग थाना क्षेत्र के कारूंम गांव में 9 जून 2024 को दिया गया था। अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने गवाहों के बयान और अन्य ठोस साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। घटना को लेकर मामले में महिला के पति ने लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, 9 जून 2024 को दोपहर करीब तीन बजे आपसी विवाद के दौरान फूलो देवी ने अपनी सास मानमईत देवी के सिर पर ईंट से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके बाद उसे जमीन पर पटककर गर्दन दबा दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।
हिंदी ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.