सास की हत्या के मामले में बहू को आजीवन कारावास की सजा
जहानाबाद, मई 18 -- वर्ष 2021 में जहर खिलाकर एक महिला की गयी थी हत्या अर्थ दंड की रकम नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी जहानाबाद, नगर संवाददाता। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा के न्यायालय द्वारा ऊंटा जहानाबाद निवासी माधवी कुमारी उर्फ माधुरी कुमारी को अपनी सास ज्ञानती देवी को जहर खिलाकर हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
सजा का विवरण साथ ही बारह हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया गया। अर्थ दंड की रकम नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की ओर से पक्ष रख रहे अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि इस केस के सूचक विजय चौधरी मोहल्ला ऊंटा निवासी ने जहानाबाद थाना कांड संख्या 596/21 में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपनी पूतोहू पर आरोप लगाया था कि 9 नवंबर 2021 क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.