नई दिल्ली, अगस्त 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की अदालत में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांग्रेस नेता गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिलने/होने की वजह से यह आदेश दिया है। उन पर हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथिततौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके उनकी छवि खराब करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप में मानहानि का यह मामला चलाया जा रहा था。 यह भी पढ़ें- 'ऐसे नहीं चल सकता मुकदमा', राहुल गांधी के खिलाफ SC ने खारिज किया सावरकर वाला केसमामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि 'कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता के खि...