रांची, जून 26 -- रांची नगर निगम क्षेत्र में संचालित वैसी बहुमंजिली इमारत, जिनमें फायर एनओसी आवश्यक है, उन भवन मालिकों को सात दिन के भीतर एनओसी लेने को कहा गया है। नगर निगम ने गुरुवार को आम सूचना जारी कर कहा है कि बहुमंजिली इमारतों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य बड़े व्यावसायिक भवनों को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र या उसकी वैधता सुनिश्चित करनी होगी। इन भवन संचालकों को सात दिनों के भीतर फायर एनओसी प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण कराने का निर्देश दिया है। निगम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नियमों का अनुपालन नहीं पाये जाने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 व झारखंड भवन उपविधि-2016 के प्रावधानों के तहत ऐसे भवनों को सील किया जाएगा। साथ ही नगरपालिका अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में विधि सम्मत कार्रवाई शुरू की जाएग...