सावधानी बरतें: हादसे में मौत पर ड्राइविंग लाइसेंस हो रहे सस्पेंड
आगरा, जुलाई 14 -- सड़क पर वाहन चलाते समय अब नियम तोड़ने पर कार्रवाई होना शुरू हो गई। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ केवल चालान या एफआईआर ही नहीं, बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किए जा रहे हैं। एआरटीओ विभाग के अनुसार हादसे में मौत होने पर चालकों के लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबन किए जा रहे है इसके साथ ही अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन में भी लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे है। अगर आप तेज गति से वाहन चला रहे हैं तो सुधर जाएं। अगर आपके वाहन से हादसा होने पर किसी की जान जाती है तो आप पर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही साथ में लाइसेंस भी सस्पेंड होगा। नियमों के अनुसार एक या एक से अधिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर, ओवरटेक करने, पांच से अधिक चालान, साइलेंसर मोडिफाई सहित अन्य नियमों का उल्लंघन पर भी लाइसेंस सस्पेंड हो रहे हैं। नियमों का उल्लंघर पर तीन माह...
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