सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर पांच हजार जुर्माना
आदित्यपुर, मई 22 -- सरकारी लाइसेंसी शराब की दुकान के आसपास सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना बुधवार की रात कई लोगों को महंगा पड़ गया। आदित्यपुर पुलिस ने इमली चौक, शेर-ए-पंजाब चौक के आसपास से शराब पीकर अड्डाबाजी करने के आरोप में 11 लोगों को पकड़ा। सभी लोगों से पांच-पांच हजार रुपये आर्थिक दंड वसूल किया गया। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। झारखंड सरकार ने कई जगहों के प्राइम लोकेशन पर देशी व विदेशी शराब की कॉम्पोजिट दुकान खोलने का लाइसेंस दिया है। लेकिन खरीदारों द्वारा इसके सेवन के लिए कोई जगह तय नहीं किया गया। कई लोग परिवार, पत्नी व बच्चों के कारण शराब लेकर घर नहीं जाते हैं। यह भी पढ़ें- सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वाले पर कार्रवाई यह भी पढ़ें- होम डिलीवरी से बिक रही शराब, चौराहों पर बिखरी खाली बोतलें
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