औरंगाबाद, फरवरी 24 -- नगर आवास एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार के निर्देश पर नगर क्षेत्र में संचालित अवैध मीट, मांस एवं मछली की दुकानों को बंद कराया जाएगा। नवीनगर नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी किशोर भारती ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा निर्मित काजी हाउस में 12 दुकानें हैं, जबकि करीब 20 विक्रेता वहां मीट, मांस और मछली की बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ये दुकानें बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रही हैं। काजी हाउस की दुकानों को खाली कराने का निर्देश जिला परिषद द्वारा सीओ और नगर पंचायत को प्राप्त हुआ है। विभागीय आदेश के अनुसार मीट, मांस एवं मछली की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना लाइसेंस किसी भी दुकान का संचालन नहीं होगा। संबंधित विक्रेताओं को लाइसेंस लेने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। प्रध...
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