नई दिल्ली, जुलाई 29 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को सार्वजनिक जगहों और सुविधाओं तक दिव्यांग लोगों की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत नियम बनाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इसके लिए सरकार को विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं के सुझावों पर 'बारीकी से' विचार करने का निर्देश दिया है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा है कि ‌'इसका मकसद ऐसे मजबूत नियम बनाना है जिनमें कोई कमी न हो और जो यह सुनिश्चित करें कि दिव्यांग लोग आसानी से सार्वजनिक जगहों और सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें। शीर्ष अदालत ने 8 नवंबर, 2024 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 40 के तहत जरूरी नियम बनाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके सार्वजनिक जगहें और सेवाएं दिव्यांगों के लिए सु...