सोनभद्र, मई 28 -- अनपरा,संवाददाता। सार्वजनिक नाले को गोबर से पाटने की पोर्टल पर की गयी शिकायत के बाद हरकत में आये नगर पंचायत ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। खटाल स्वामी को 25 मई को उप्र नगर पालिका अधिनियम की धारा 215 के तहत नोटिस तामील करा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का दोषी करार देते हुए एक सप्ताह में नाला सफाई कर तामील की सूचना लिखित रूप से देने को कहा गया है। कार्रवाई सुनिश्चित न करने पर 25 हजार रुपये जुर्माना अथवा पशुशाला सील करने की चेतावनी दी गयी है। इस बाबत स्थानीय स्तर पर लगातार शिकायतें की जा रही थी कि खटाल मालिक सार्वजनिक नाले और आस पास गोबर एकत्र कर रखा है जिससे बीमारियां फैलने के साथ ही नालियां चोक होने से घर के जलनिकासी भी मुश्किल हो गयी है।

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