वाराणसी, मार्च 26 -- वाराणसी, हिटी। चंदापुर (चोलापुर) में करीब 13 पहले चार लोगों की हत्या में दोषी पाए गए रवींद्र उर्फ राजू पटेल को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विनोद कुमार ने दी है। दोषी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। जुआ खेलने से मना करने पर राजू पटेल ने जल निगम ऑपरेटर मोहन जायसवाल, उनकी पत्नी कुसुम उर्फ झूना जायसवाल, बेटे संदीप, प्रदीप और बेटी पूजा पर राड से हमला किया था। इसमें चार लोगों की मौत हो गई थी जबकि संदीप गंभीर रूप से घायल हुआ था। मोहन जायसवाल के भाई आदमपुर फकीरपुर गांव निवासी अशोक जायसवाल ने 29 अक्तूबर, 2013 को चोलापुर थाने में चंदापुर के ही रवींद्र उर्फ राजू पटेल के खिलाफ केस दर्ज कराया था।अशोक ने तहरीर में बताया था कि भाई मोहन जायसवाल चंदापुर में मकान बनव...
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