गाज़ियाबाद, अप्रैल 27 -- गाजियाबाद, मोहित शर्मा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजना में आवेदन 30 मई तक होंगे। योजना की आवेदन को बढ़ा दिया गया है, पहले 25 अप्रैल की तिथि थी। समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि योजना में सभी वर्गों के लोगों को लाभ दिया जाता है। योजना में आवेदन शुरू हो गए है। योजना में कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो वहीं वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो। योजना में कन्या के अलावा विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
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