बगहा, मई 12 -- बेतिया, निज संवाददाता। अब हिट एंड रन (सड़क दुर्घटना) के मामले में मुआवजे की प्रक्रिया में 24 अप्रैल 2026 से राज्यपाल के आदेश के बाद सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब सड़क दुर्घटना में होने वाली एक से ज्यादा अर्थात सामूहिक मौत के बाद परिजनों को अनुदान की राशि का भुगतान परिवहन विभाग के बजाय आपदा विभाग द्वारा किया जाएगा। जबकि सड़क दुर्घटना में एक की मौत होती हैं तो उसका मुआवजा परिवहन विभाग ही देगा। बिहार के राजपाल के आदेश के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिससे मुआवजे की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। अब तक यानि 25 फरवरी 2022 से 26 अप्रैल 2026 तक हिट एंड रन के मामलो मे सामूहिक रूप से हुई मौत की मुआवजे का भुगतान और घटना की जांच का जम्मिा परिवहन विभाग के पास था। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब यह जम्मिेदारी आपदा प्रबंधन...