मऊ, फरवरी 28 -- मऊ, संवाददाता। सामूहिक नकल मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. केपी सिंह ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी अभियुक्तों को चार-चार माह के कारावास और दो-दो हजार के अर्थदंड की सजा सुनाया। सामूहिक नकल के मामले में 11 मार्च 2015 को तत्कालीन डीआईओएस की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला 17 मार्च 2015 का है। ग्यारह वर्ष पूर्व कोपागंज थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार 17 मार्च 2015 को स्थानीय कोपागंज थाना क्षेत्र स्थित कृषक इंटर कॉलेज, संतपुर गोड़सरा में इंटरमीडिएट की दूसरी पाली में अंग्रेजी प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी और तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर गहन जांच-पड़ताल किया। जांच के दौरान सामूहिक नकल और अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला पर्द...