गुमला, मई 30 -- गुमला, प्रतिनिधि। गुरदरी थाना क्षेत्र में दो नाबालिग चचेरी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में सिविल कोर्ट के एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने शनिवार को नौ दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा पाने वालों में समीन असुर, सन्नी देवल भगत, धर्मचंद भगत, सतीश भगत, सोमेश्वर भगत, अर्जुन उरांव, सन्जय उरांव, महेश उरांव और प्रेमचंद भगत शामिल हैं। मामले में एक अन्य आरोपी भी शामिल था। जिसने पहले ही फांसी लगाकर आत्महत्या की ली थी।

मामले का विवरण मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुधीर टोप्पो ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार घटना 15 अक्टूबर 2021 की है। उस द...