गया, फरवरी 16 -- खिजरसराय थाने से संबंधित नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश देव प्रिय कुमार की अदालत ने अभियुक्त बंटी कुमार, अभिषेक कुमार व रोबिन कुमार उर्फ बिट्टू को यह सजा सुनाई। पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने अभियोजन की तरफ से अपना पक्ष रखा बताया गया कि 30 मई 2022 को पीडिता अपने नए घर से पुराने घर चारा लाने गई थी तो उसी मकान में दो अभियुक्त बंटी और अभिषेक कुमार उस मकान में घुस गए और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे और मुंह बांधकर उक्त तीनो अभियुक्तों ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। साथ ही घटना का वीडियो भी बनाया। पीड़िता की भाभी वहां पहुंची तो किसी तरह उसका इलाज...