फरीदाबाद, अगस्त 11 -- फरीदाबाद, अशोक जैन। थाना मुजेसर क्षेत्र में वर्ष 2023 में युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मंगलवार को अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने करीब तीन साल चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह फैसला सुनाया। दोषियों की पहचान प्रहलाद निवासी मथुरा, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी मुजेसर और मुकेश निवासी गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी सेक्टर-7, फरीदाबाद के रूप में हुई। दोनों को पुलिस ने 27 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद आरोपितों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। यह भी पढ़ें- फुफेरी बहन से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास वारदात को आत्महत्य...