जौनपुर, मई 28 -- जौनपुर, संवाददाता। खेतासराय थाना क्षेत्र की एक युवती से दुष्कर्म करने के दोषी दिलीप उर्फ नखड़ू यादव और हनुमान उर्फ चंद्रकेश यादव को अपर सत्र न्यायाधीश बी. नारायणन ने बीस साल की कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक को चालीस हजार रुपए जुर्माना लगाया। पीड़िता ने खेतासराय थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह इंटर तक पढ़ी है। 27 दिसंबर 2019 को 12:30 बजे दिन में वह घर में अकेली थी। तभी दिलीप उर्फ नखड़ू यादव और चंद्रकेश यादव उसके घर में घुसकर उसे दबोच लिए तथा कमरे में ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ दुराचार किया और धमकी दिए कि किसी से बताई तो जान से मारकर खत्म कर देंगे। यह भी पढ़ें- दो नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को बीस बीस साल की सजा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया। क...