सिद्धार्थ, फरवरी 11 -- सिद्धार्थनगर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने सामूहिक रेप के दो आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपियों पर 65-65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अशर्फी पुत्र राजाराम निवासी पंतनगर थाना बांसी व नारायन पुत्र स्व.हरश्चिन्द्र निवासी अशोकनगर थाना बांसी के खिलाफ 2019 में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में धारा 363,366,328,376 डीए भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित होने पर अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वीरेंद्र कुमार ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपियों पर 65-65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार कर पाठक ने की।
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