मुजफ्फरपुर, अप्रैल 17 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मीनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच वर्ष पहले चाकू का भय दिखाकर 16 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी सुरेंद्र राय को दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन के न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने गुरुवार को उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव रंजन राजू ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया।किशोरी के आवेदन पर 20 मार्च 2021 को महिला थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह भी पढ़ें- छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास में मामा-भांजा को चार वर्ष की सजा इसमें किशोरी ने कहा था कि 20 मार्च 2021 की शाम पा...