प्रतापगढ़ - कुंडा, मार्च 11 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत की न्यायाधीश पारुल वर्मा की कोर्ट ने नाबालिग से दुराचार, धर्मांतरण के तीन आरोपी दिलीपपुर के रामपुर अधारगंज गांव के आजाद, गुलशाद, साकिब की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट में आरोपियों के जमानत आवेदन की सुनवाई के समय राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी राजेश त्रिपाठी ने अपनी दलीलों से कोर्ट को बताया कि पीड़िता के अनुसार 1 नवंबर 2025 को नाबालिग क्षेत्रीय स्कूल से पढ़ाई कर स्कूटी से घर लौट रही थी। शिवसत गांव के पास आरोपियों ने उसे जबरन रोका। नशीली चॉकलेट देकर उसे बेहोश किया। आरोपियों ने जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुराचार कर मोबाइल में वीडियो क्लिप बनाई। पीड़िता जब होश में आई तो उसे एक आरोपी ने वीडियो क्लिप दिखा कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी।...
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