मऊ, मार्च 17 -- मऊ, संवाददाता। मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत सामूहिक दुराचार के मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामले की प्राथमिकी मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत वादिनी ने दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि विगत 14 जनवरी 2026 को वादिनी अपने पड़ोस की भाभी के साथ दवा लेने बाजार गई थी। इसी दौरान दवा लेने के उपरांत वह अकेले घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। इस बीच आरोपी अपने सहयोगियों के साथ आया और उसके जबरन गाड़ी में बैठा लिया था। गाड़ी में बैठाने के बाद खेत में ले जाकर अपने सहयोगियों के साथ बारी-बारी से सामूहिक दुष्कर्म किए थे। सामूहिक दुष्कर्म के बाद जान से मारने की धमकी भी दिए थे। मामले में अभियोजन की तरफ से जमानत क...
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