नई दिल्ली, अगस्त 22 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित श्रेणी का कोई प्रतिभागी जो हर तरह से योग्य है और मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित हुआ है, उसे आरक्षित श्रेणी के उस उम्मीदवार की तुलना में बेहतर पद पाने का हक है जिसने कम अंक हासिल किए हैं। शीर्ष अदालत ने कानून के स्थापित सिद्धांत और पूर्व के फैसलों का हवाला देते यह टिप्पणी की है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ न झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर विचार कर रही है। उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी में चयनित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की उस मांग को ठुकरा दिया था, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार/ जेपीएससी को झारखंड प्रशा...