रांची, मई 13 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य में निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले सामान्य बालू के लिए रॉयल्टी की दर अब 50 रुपये प्रति घन मीटर तय की गई है। वहीं, अन्य श्रेणियों के बालू के लिए यह दर 25 रुपये प्रति टन होगी। अब बालू घाट या डिपॉजिट के आवंटन की अवधि यानी 'वर्ष' की गणना लीज डीड के निष्पादन और उसके पंजीकरण की तिथि से की जाएगी।

नए नियमों की जानकारी खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में बालू खनन को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 'झारखंड बालू खनन (संशोधन) नियमावली, 2026' लागू कर दी है। इस नियमावली को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत बालू घाटों के आवंटन, किश्तों के भुगतान और लेटलतीफी पर जुर्माने के कड़े प्रावधान किए गए हैं। नए नियमों के उल्लंघन या किसी भी अवैध गतिविधि के लिए पूरी तरह ...