कौशाम्बी, अगस्त 22 -- सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी ने बताया कि निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए शासन की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। इनका उद्देश्य श्रमिक परिवारों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि 18 से 60 वर्ष आयु के निर्माण श्रमिक, जिन्होंने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो, पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण शुल्क 20 रुपये वार्षिक है। सीएससी और बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण व आवेदन किया जा सकता है। एक वर्ष की सदस्यता पूरी होने के बाद श्रमिक योजनाओं का लाभ लेने के पात्र होंगे। यह भी पढ़ें- Maharajganj News: अधिष्ठान पंजीयन में सुस्ती पर डीएम नाराज, पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत पुत्र के जन्म पर 20 हजार औ...