साबित नहीं हो सके अपहरण व दुष्कर्म के आरोप
सुल्तानपुर, सितम्बर 13 -- सुलतानपुर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी विजय गौतम के विरुद्ध कोर्ट में सबूत नहीं मिल सके। पांच साल तक चले मुकदमे में पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि आरोपी विजय गौतम के खिलाफ 19 अगस्त 2021 को एक किशोरी की मां ने जयसिंहपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश सबूतों से आरोप साबित नहीं हो सके। साक्ष्य के अभाव में आरोप को मुकदमे से बरी कर दिया गया।
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