पीलीभीत, मई 6 -- पीलीभीत। किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने का दो लोगों पर लगा आरोप अदालत में साबित नहीं हो पाया। अदालत ने दोनों को बरी करने के साथ ही वादिनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। थाना पूरनपुर क्षेत्र की एक महिला ने पूरनपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि छह मई 2024 को वह और उसका पति मजदूरी करने शेरपुर कलां गए थे। घर में उनकी 13 वर्षीय पुत्री अकेली थी। तभी मोहल्ला साहूकारा लाइनपार निवासी गुड्डू शर्मा पुत्र विनोद शर्मा व इसी मोहल्ले का विकास पुत्र विनोद घर में घुस आए और उसकी पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गए। यह भी पढ़ें- ब्रह्मपुर के थानेदार और मुकदमे के आईओ से किया जवाब-तलब मजदूरी करके घर वापस लौटने पर मोहल्ले वालों से यह बात पता चली। पुलिस ने तहरीर के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी। विवेचना के दौरान आरो...