साबित नहीं हुआ नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप
पीलीभीत, जून 6 -- पीलीभीत। पिता की ओर से किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने के आरोप अदालत में साबित न होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम त्रिभुवन नाथ पासवान ने मुख्य आरोपी सहित चार को बरी करते हुए वादी मुकदमा पर अदालत में गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। थाना न्यूरिया क्षेत्र के एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को राजेश मंडल पुत्र खितीश मंडल एक जून 2021 को बहला फुसला कर भगा ले गया है। शिकायत करने पर उसकी मां कविता मंडल, बहन अनीता मंडल व चाची सविता मंडल पत्नी सतीश मंडल ने अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की। यह भी पढ़ें- पीड़िता के बयानों में रहा विरोधाभास, दुराचार का आरोपित बरी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना की। बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय ...
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