फतेहपुर, फरवरी 4 -- पूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सोमवार को जन लोकपाल के पांच जजों की पीठ ने पूर्व आईपीएस द्वारा दाखिल किए गए वाद को खारिज कर दिया। साध्वी पर लगाए गए आरोपों पर पीठ ने वादी से साक्ष्य मांगे। संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर पीठ ने आरोपों को निराधार बताते हुए केस को डिस्पोज कर दिया है बता दें कि लोकसभा चुनाव में पूर्व केन्द्र मंत्री साध्वी निरंजन के पराजित होने को लेकर हुई पार्टी की समीक्षा पर जिलाध्यक्ष समेत कई की भूमिका पर सवाल उठे थे। जिस तत्कालनी भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पर गलत तरीके से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। मामला मीडिया व सोशल मीडिया में वायरल होने पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने साध्वी के ...
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