साथी पोर्टल पर पंजीकरण नहीं पर निरस्त होगा बीज लाइसेंस
गाजीपुर, जुलाई 24 -- गाजीपुर, संवाददाता। जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार ने जनपद के सभी बीज उत्पादकों, डीलरों एवं रिटेलरों के लिए साथी पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि शासन बीज व्यवसाय को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और ट्रेसिबिलिटी आधारित बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। अब बीज का स्टॉक, बिक्री, स्थानांतरण तथा किसान स्तर तक के सभी लेन-देन का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। यदि पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिन विक्रेताओं की आईडी एवं पासवर्ड अभी तक नहीं बने हैं, उन्हें चार दिनों के भीतर जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर पंजीकरण पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी पढ़ें- साथी पोर्टल पर 30 तक कराएं पंजीकरण, वरना निरस्त होगा लाइसेंस निर...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.