कौशाम्बी, सितम्बर 2 -- मंझनपुर, संवाददाता। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के दशमोत्तर छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान से वंचित रह गए छात्रों के लिए शासन द्वारा समय-सारिणी निर्गत की गई है।जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मुदित श्रीवास्तव के अनुसार ऐसे छात्र-छात्राएं, जिनके आवेदन शिक्षण संस्थानों द्वारा अग्रसारित नहीं किए जा सके अथवा पीएफएमएस से आवेदन रिजेक्ट होने, ट्रांजेक्शन फेल होने तथा अन्य कतिपय कारणों से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं हो सका, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान किए जाने की कार्यवाही की जानी है। जिले के समस्त दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वह सात सितम्बर तक मास्टर डाटा तैयार करना सुनिश्च...