कन्नौज, अप्रैल 29 -- कन्नौज। कमरे में बंधक बनाकर सात वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत करने अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपित को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता बृजेश चंद्र शुक्ला के मुताबिक सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 सितंबर 2020 को कमरे में बंधक बनाकर सात साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया था। पीड़िता की मां ने आरोपित पप्पू शर्मा पुत्र मथुरा प्रसाद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रामगोपाल सिंह ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पप्पू शर्मा को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई है।...