बांदा, जुलाई 10 -- बांदा। सात वर्षीय मासूम को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष की की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जो पीड़िता को पुर्नवास व क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जाएगी। दोषी घटना के समय से ही जेल में निरूद्व है। सजा के बाद सजायावी वारंट बनाकर पुनः जेल भेज दिया गया। घटना दस मई 2023 की है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कमासिन थाना क्षेत्र के पीड़िता के पिता ने कमासिन थाने मे 13 मई 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि 7 वर्षीय पुत्री 10 मई को घर के बाहर खेल रही थी, तभी कोई उसे अगवा कर ले गया। खोजबीन की और रिश्तेदारों से पता चला कि ग्राम सिमौनी में एक लड़की है। वहां जाकर उसने पहचाना तो उसकी बेटी थी। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि बिसंडा था...