सात लोगों की संपत्ति कुर्क, तीन महीने की जेल के आदेश
देहरादून, सितम्बर 1 -- देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। चतुर्थ अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अखिलेश कुमार पांडेय ने स्टे आदेश का उल्लंघन कर विवादित जमीन बेचने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आदेश की अवहेलना करने वाले सात आरोपियों की विवादित संपत्ति एक साल के लिए कुर्क करने और उन्हें तीन महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए संबंधित थाने की पुलिस को कोर्ट अमीन का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।मामला सहस्रधारा रोड अधोईवाला की 427.51 वर्ग मीटर जमीन से जुड़ा है। विजय कुमार ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि मूल वाद में अदालत ने 10 नवंबर 2017 को संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। यह भी पढ़ें- Varanasi News: धोखाधड़ी में बहन समेत तीन पर केस दर्ज ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.