सात माह के बेटे की हत्या करने वाली को नहीं मिली जमानत
मेरठ, जुलाई 18 -- मुंडाली के मुरलीपुर गांव में सात माह के बेटे रुद्रांश की हत्या करने वाली महिला की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। महिला ने पति से विवाद और अवैध संबंधों के चलते वारदात अंजाम दी थी। कोर्ट ने गंभीर प्रकृति का अपराध बताते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है। मुंडाली थानाक्षेत्र के मुरलीपुर निवासी अमित तोमर के सात माह के बेटे रुद्रांश की 30 मई 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद शव को बच्चा श्मशान में दफनाया गया था। बाद में मीनाक्षी पर अमित ने आरोप लगाया कि उसी ने बच्चे की हत्या की है। यह भी पढ़ें- Pilibhit News: वृद्धा हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज आरोप लगाया कि मीनाक्षी का मोहित नाम के युवक से प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध है। इसी को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को कब...
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