मुजफ्फरपुर, अप्रैल 10 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवादददाता। निजी स्कूल अब सात प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूलों की मनमानी पर रोक के लिए प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में बैठक की। बैठक में प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित रहे।आयुक्त ने बैठक में बिहार निजी विद्यालय शुल्क (विनियमन अधिनियम) 2019 का उल्लेख करते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय। अधिनियम के अनुसार किसी भी निजी विद्यालय द्वारा वार्षिक शुल्क में अधिकतम सात प्रतिशत तक ही वृद्धि की जा सकती है। इसके बावजूद कई विद्यालयों द्वारा बिना ठोस आधार के शुल्क में मनमानी वृद्धि किये जाने की शिकाय...