भागलपुर, मार्च 8 -- भागलपुर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश के अनुसार विभिन्न प्रकार के अवकाश की स्वीकृति अधिकतम सात दिनों के अंदर देना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को समय पर राहत देना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना है। जारी निर्देश के अनुसार किसी भी सरकारी सेवक को प्रत्येक 11 महीने के कर्तव्य के बदले अधिकतम एक माह का वेतन रहित असाधारण अवकाश दिया जा सकता है।

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