बलिया, जून 25 -- बलिया। करीब 17 साल पुराने मारपीट के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को सात आरोपियों पांच-पांच साल की सुनायी। न्यायालय ने सभी पर चार-चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। पुलिस के अनुसार गड़वार पुलिस ने साल 2009 में सिकरिया कलां निवासी सरफराज उर्फ लड्डन खां, अफजल, अब्दुल वारी, कुतुबुद्दीन, अनवर, ऐनुल कमाल तथा सफदर खां के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने का केस दर्ज किया। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाया। यह भी पढ़ें- पुराने विवाद में युवक को पीटा, केस दर्ज

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