शामली, अप्रैल 2 -- कैराना। न्यायालय ने सात अलग-अलग मामलों में 11 दोषियों को सजा सुनाई। 2018 में कैराना कोतवाली पर मेहंदी हसन, हासिम, मोसीम और शमशाद निवासी खुरगान के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चारों दोषियों को 1500-1500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2019 में थाना गढ़ी पुख्ता पर शिब्बा निवासी गढीपुख्ता के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 200 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। तीसरी मामले में 2020 में थाना गढ़ी पुख्ता पर जगपाल निवासी युनिसपुर थाना गढीपुख्ता के विरुद्ध अवैध शराब का मुकदमा दर्ज हुआ था। गुरुवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोषी को न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रुपये अर्थ दंड की सजा ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.