छपरा, मार्च 30 -- भेल्दी, एक संवाददाता।अमनौर प्रखण्ड के राय साहेब मध्य विद्यालय पैगा के शिक्षक व तकेया निवासी अरविंद कुमार को प्रखण्ड शिक्षक, कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी अमनौर के आदेश ज्ञापंक 1350 दिनांक-17.8.22 के द्वारा रविन्द्र प्रसाद राय पिता सरयूग राय दोंनो नाम एक ही व्यक्ति के होने के कारण उन्हे सेवा से बर्खास्त कर दिया था। बताते चलें कि इस आदेश के विरूद्ध अरविंद कुमार ने उच्च न्यायालय पटना में एक मामला दायर किया था जिस पर सुनवाई के दौरान नंबर 24 में आठ माह का समय देते हुए जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार सारण को इस निर्णय का आदेश पारित किया।जिला शिक्षा अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी ने सुनवाई के पश्चात प्रखण्ड पंचायत राज अमनौर के आदेश 1350 दिनांक-17-8-22 को रद्द करते हुए पुन: शिक्षक के पद पर अपने मूल विद्...
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