नई दिल्ली, अगस्त 6 -- नई दिल्ली अमित झा राजधानी में बिल्डर के साथ जमीन मालिक का होने वाला करार नामा राजस्व विभाग में पंजीकृत करवाना होगा। इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द संपत्ति पंजीकरण के नियमों में संशोधन करने जा रही है। इस पंजीकरण के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में एक फीसदी शुल्क चुकाना होगा। लेकिन इस पंजीकरण के बाद दोनों के बीच हुए करारनामे की कानूनी मान्यता होगा जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद कम होंगे। अगर उनके बीच किसी प्रकार का विवाद होता भी है तो उसे सुलझाना आसान होगा।

करारनामे का महत्व जानकारी के अनुसार दिल्ली में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में ऐसे मकान बनाए जाते हैं जिसमें जमीन मालिक बिल्डर के साथ समझौता करता है। 50 या 100 रुपये के स्टॉप्म पेपर पर होने वाले करार में कई बार वह मकान की दो मंजिल बिल्डर को देते हैं जबकि दो मंजिल अपन...