पीलीभीत, जून 2 -- पीलीभीत। जानलेवा हमला करने के मामले मे अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसीडब्ल्यू पी अनु सक्सेना ने दो सगे भाइयों सहित चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया। वादी मुकदमा के विरुद्ध अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर सुनवाई के लिए 11जून की तारीख तय की। थाना कोतवाली के मोहल्ला देशनगर केराजू ने कोतवाली पुलिस को बताया कि मोहल्ला सराय खाम के मुन्ने के पुत्र रिजवान व इरशाद 18 जुलाई 2024 की शाम उसके ठेले पर फल खरीदने आए। कुछ समय बाद फलों के दामों को लेकर गाली गलौज व मारपीट हो गई। तब इनके साथी उस्मान व नईम व चार पांच अज्ञात लोग आ गए। जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया। हालांकि वह मिस हो गया। इसके बाद तमंचा लहराते हुए धमकी देकर चले गए। लड़ाई में उसके पुत्र के भी चोटे आई। विवेचना में रिजवान, इरश...