साक्ष्य के अभाव में हाईकोर्ट ने चार दोषियों को किया बरी
रांची, मई 17 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पश्चिम सिंहभूम जिले के चर्चित डबल मर्डर मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द करते हुए चारों दोषियों को बरी कर दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अदालत ने मोहन बोदरा, गार्दी जामुदा, कानूराम बोदरा और बाल कृष्ण बोदरा को तत्काल जेल से रिहा करने का निर्देश दिया। मामला पश्चिम सिंहभूम जिले के तोकलो थाना क्षेत्र स्थित हरजोरा गांव का है। प्राथमिकी के अनुसार, 23 अगस्त 2011 की रात गांव के कुछ लोगों ने बुधराम महली और उनकी पत्नी कुंती महली को डायन होने के शक में घर से घसीटकर बाहर निकाला और एक पेड़ के नीचे लाठी-डंडों से उनकी पिटाई की।...
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