साक्ष्य के अभाव में शिक्षक हुए बरी, न्यायालय से मिली बड़ी राहत
बिहारशरीफ, अगस्त 20 -- साक्ष्य के अभाव में शिक्षक हुए बरी, न्यायालय से मिली बड़ी राहत बच्चों के साथ कथित अशोभनीय व्यवहार के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में रहा विफल शेखपुरा, निज संवाददाता। बच्चों के साथ कथित अशोभनीय व्यवहार के एक गंभीर मामले में आरोपी बनाए गए शिक्षक सदन कुमार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश रवींद्र कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में शिक्षक को बरी (रिहा) करने का अहम आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई भी पर्याप्त और ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से अ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.