साक्ष्य के अभाव में रिहा हुए मांझी विधायक रणधीर सिंह
सीवान, जुलाई 31 -- सीवान, विधि संवाददाता। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नेहा त्रिपाठी कि अदालत ने आचार संहिता के एक मामले मे जदयू नेता सह मांझी विधायक रणधीर कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव मे रिहा कर दिया। बताया गया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 30 अप्रैल 2014 को बसंतपुर थाना क्षेत्र के बैजू बरहोगा पंचायत मे अग्निपीड़ितों के बीच धोती और साड़ी बांटने का आरोप लगाते हुए आचार संहिता उल्लंघन तत्कालीन स्थानीय राजस्व कर्मचारी जीतेन्द्र कुमार सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी महराजगंज प्रभुनाथ सिंह के पुत्र व अन्य दो लोगों के विरुद्ध बसंतपुर थाने मे लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज़ कराई थी। यह भी पढ़ें- Dhanbad News: सांसद ढुलू महतो के मामले में हुई सुनवाई विचारण के दौरान न्यायालय ने विधायक रणधीर कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिय...
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