रांची, अगस्त 12 -- रांची। अपर न्यायायुक्त देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने बुधवार को मादक पदार्थ तस्करी के मामले में ट्रायल फेस कर रहे आरोपी राज कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामला सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 103/2021 से संबंधित था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सैयद तनवीर ने पक्ष रखा। बताया कि पुलिस ने 28 फरवरी 2021 को न्यू मधुकम रोड नंबर-5 स्थित राज कुमार सिंह के घर पर छापेमारी कर करीब 4.5 किलोग्राम गांजा बरामद करने का दावा किया था। लेकिन, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। बावजूद उसके ऊपर लगे आरोप को साबित नहीं किया जा सका। पुलिस ने गांजा के साथ अन्य सामग्री को भी बरामद दिखाया था।

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