सुल्तानपुर, जनवरी 1 -- सुलतानपुर। कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुराचार के आरोपी रामकुमार को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने पीड़िता व गवाहों के पुलिस व कोर्ट के समक्ष दिए गए बयान विरोधाभासी पाए गए जिसके चलते आरोपी को बरी कर दिया गया। 18 मार्च 2022 की घटना में पीड़िता के पिता ने आरोपी रामकुमार उसके भाई राजकुमार तथा गांव के कल्लू और अजय कुमार के खिलाफ साजिशन किशोरी के अपहरण का केस दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने केवल रामकुमार पर अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। विचारण में आरोप साबित नहीं हो सके।
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