इटावा औरैया, अप्रैल 9 -- जसवंतनगर। थाना बलरई क्षेत्र के पीहरपुर गांव में मारपीट के मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया। आदेश अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम कोर्ट से हुआ। अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में पीहरपुर निवासी अंजली देवी ने अपने ही गांव के राजेश समेत उनके परिवार के नौ लोगों के खिलाफ थाना बलरई में मुकदमा दर्ज कराया था। बलवा, मारपीट, गाली-गलौज तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए थे। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुलदीप सिंह एडवोकेट ने आरोपों को खारिज करते हुए अदालत के समक्ष ठोस तर्क और उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सभी नौ आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। इससे आरोपियों व परिजनों ने राहत की सांस ली।
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